
Source: myresultplus
यह एक कठोर कानून है। उग्रवाद से निपटने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं। भारत एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन अधिनियम और इसका दुरुपयोग देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है।Current Affairs Ebook Free PDF: डाउनलोड करे
क्या है AFSPA?
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, 1958 (AFSPA) कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। नगालैंड में ये कानून लागू है।क्या हुआ था नगालैंड में?
आपको बता दे कि नगालैंड के मोन जिले में शनिवार शाम हुई गोलीबारी की घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। यहां 6 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण सुरक्षाबलों से भिड़ गए थे। इसी पर सुरक्षाबलों की जवाबी कार्यवाही शुरू कर दि और इसमें अधिक लोग मारे गए। इसी पर सुरक्षाबलों की जवाबी कार्यवाही में अधिक लोग मारे गए. इसको लेकर असम राइफल्स ने कहा है कि- 'विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने पर विशिष्ट अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी। घटना और उसके बाद के परिणामों पर हमें खेद है। दुर्घटना में हुई मौतों के कारणों की उच्च स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
Read more Daily Current Affairs- Click Here
अमित शाह ने शीर्ष नेताओं से की मुलाकात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा क्रमशः नगालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों नेफ्यू रियो और हिमंत बिस्वा सरमा के साथ बैठक करने के 3 दिन बाद समिति का गठन किया गया है।दिल्ली में 23 दिसंबर को हुई बैठक में नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन और नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग भी शामिल थे।