Treaty on the prohibition of nuclear weapons: दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए जाने सभी संधियों के बारे में

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Sat, 05 Mar 2022 11:06 AM IST

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संयुक्त राष्ट्र ने 7 जुलाई 2017 को परमाणु हथियारों के निषेध पर एक संधि को अपनाया था. परमाणु हथियारों को व्यापक रूप से समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से यह पहला लीगली बाइन्डिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट (बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता) था. उन राष्ट्रों के लिए जो इसके पक्षकार हैं, यह संधि परमाणु हथियारों से सम्बन्धित गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला को प्रतिबंधित करती है, मसलन -परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, आदि. इसके अलावा, यह संधि उपरोक्त निषिद्ध गतिविधियों के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिए जाने को भी प्रतिबंधित करती है. यह संधि परमाणु हथियारों से सम्बंधित पूरी पृष्ठभूमि के खिलाफ है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.
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संधि का महत्व-

संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के निषेध के ऐतिहासिक समझौते को अपनाना निम्नलिखित कारणों से वैश्विक समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है.
i. यह परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए पहला मल्टीलेटरल लीगली बाइन्डिंग इंस्ट्रूमेंट है. जिन देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की, उन्हें संधि के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा. उल्लंघन के मामले में, गलती करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित होना पड़ेगा.
ii. परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र की संधि वैश्विक निरस्त्रीकरण पर विमर्श में एक आदर्श बदलाव को रेखांकित करती है. संधि परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के सार्वभौमिक लक्ष्य
को परमाणु हथियार द्वारा राज्यों के एक दूसरे से खतरों के खिलाफ निवारक के रखरखाव पर संकीर्ण फोकस से अलग करती है.
iii. यह संधि इस अर्थ में व्यापक है कि इसमें परमाणु हथियारों से संबंधित सभी पहलुओं - विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, स्टेशनिंग, स्थानांतरण, उपयोग और यहां तक कि उपयोग के खतरे को
शामिल किया गया है. परमाणु हथियार अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) जैसे पहले प्रस्तावित समझौते इन सभी पहलुओं को शामिल नहीं करते थे.
iv. संधि के अनुच्छेद 1 के तहत परिकल्पित भूमिगत विस्फोटों के संचालन पर प्रतिबंध है. क्योंकि, अन्य प्रकार के परमाणु परीक्षणों की तुलना में भूमिगत परीक्षणों का पता लगाना कहीं अधिक
कठिन होता है.

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v. अनुच्छेद 1 (डी) में संधि का सबसे केंद्रीय प्रावधान है. यह स्पष्ट रूप से सभी परिस्थितियों में परमाणु हथियारों के उपयोग या उस प्रभाव के खतरे को प्रतिबंधित करता है. इस प्रावधान को
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की सलाहकार समिति के राय के आधार पर संधि में शामिल किया गया था जिसमें कहा गया है कि घातक हथियारों का उपयोग अवैध है.
vi. पिछली संधियों के विपरीत, यह परमाणु हथियारों के उपयोग के नैतिक या नैतिक आयाम तक सीमित नहीं है. इसका लक्ष्य ग्रहों पर मानव जीवन को संरक्षित करना है. संधि के प्रावधान सभ्यता
के अस्तित्व पर प्रलय जैसी घटना से संभावित खतरे पर आधारित हैं.
vii. यह संधि जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध के बाद सामूहिक विनाश के सभी श्रेणियों के हथियारों पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के लागू करने की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है. जहां
1975 में जैविक हथियार कन्वेंशन लागू हुआ, वहीं 1997 में रासायनिक हथियार कन्वेंशन लागू हुआ.

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संधि पर भारत की प्रतिक्रिया-

अपने वोट की व्याख्या (ईओवी) में, जो अक्टूबर 2016 में भारत के पूर्ववर्ती प्रस्ताव में उसके बहिष्कार के लिए दिया गया था, भारत ने कहा कि वह "आश्वस्त नहीं था" कि प्रस्तावित सम्मेलन परमाणु निरस्त्रीकरण के एक व्यापक साधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लंबे समय से चली आ रही उम्मीद को संबोधित कर सकता है.

भारत ने आगे कहा कि निरस्त्रीकरण पर जिनेवा स्थित सम्मेलन (सीडी) एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है. सीडी अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए स्थापित एक मंच है. इसे 1979 में स्थापित किया गया था. यह जैविक हथियार सम्मेलन और रासायनिक हथियार सम्मेलन पर बातचीत करने के लिए अपने सदस्य देशों (वर्तमान संख्या 65) द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मंच है.

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