Wild Life (Protection) Amendment Bill:वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पहले से ही कई प्रजातियों की रक्षा करते आया हुआ है। लेकिन प्रस्तावित कानून सीआईटीईएस वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त हो रही प्रजातियों में इंटरनेशनल बिजनेस पर कन्वेंशन को भी लागू करेगा। हालांकि राज्यसभा ने अभी तक इस विधेयक को पास नहीं किया है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
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इस लेख के मुख्य बिंदु
भारत सरकार द्वारा विकास और पर्यावरण के सम्मान को अधिक महत्व दिया जाता आ रहा है।

Source: safalta
पिछले 8 सालों में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 693 से बढ़कर 987 हो गई है। जिसमें 52 बाघ अभ्यारण शामिल है।केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक सरकार वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत के अंतर्गत काम कर रही है और मानव जाति एवं अन्य सभी पशु पक्षियों के प्रजातियों दोनों को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लोगों से खतरे या लुप्त हो रही प्रजातियों से प्राप्त सामान खरीदने से बचने का भी आग्रह लोगों से किया है।
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वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में क्या परिवर्तन हुआ है?
वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय संधि सम्मेलन का अनुपालन करने के लिए कथित तौर पर एक अध्याय डाला गया है।
प्रस्तावित विधेयक में संरक्षित क्षेत्रों को बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ पशु आंदोलन या चराई जैसे कुछ गतिविधियों को पीने के पानी के स्थानीय सामुदायिक उपयोग के लिए समर्थन शामिल है।जबतक उन्हें बेहतर स्थान प्राप्त ना हो, स्थानांतरण रणनीति प्राप्त ना हो।
इस अधिनियम में अब विशेष रूप से संरक्षित जानवर पौधे के लिए 6 अनुसूचियां शामिल की गई है।
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वन्य जीव संरक्षण विधेयक क्या है?
बिल केंद्र सरकार को एक मैनेजमेंट प्राधिकरण नियुक्त करने का आवाहन कर रहा है। जो नमूनों के निर्यात और आयात के लिए परमिट जारी करता है। एक वैज्ञानिक प्राधिकरण जो व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व पर प्रभाव से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन देगा।
विधेयक के अनुसार जो कोई भी अनुसूचित नमूने का व्यापार करता है। उसे सभी प्रासंगिक सूचनाओं के प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए। यह बिल किसी भी नमूने के पहचान चिन्ह को बदलने, हटाने से मना करता है ।प्रबंधन प्राधिकरण को जीवित अनुसूचित पशुओं के कब्जे में किसी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना होगा। यह विधेयक सरकार को एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र सेंचुरी के निकट के क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यानों को वनस्पतियों और जीवो की सुरक्षा के साथ-साथ वन्य जीव अभ्यारण के मजबूत नियंत्रण करने का अधिकार देता है।
इस बिल के उल्लंघन की दंड क्या होगी?
संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तावित बिल के उल्लंघन करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया गया है।
पूरे जुर्माने को ₹25000 से बढ़ाकर ₹100000 कर दिया गया है।
विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों के संबंधित नियम तोड़ने पर ₹10000 का जुर्माना बढ़कर ₹25000 किया गया है।
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