List of Indian State CM: भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की सूची

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Sun, 20 Mar 2022 12:44 PM IST

Source: Safalta

सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र में और राज्यों में संसद की व्यवस्था की गई. जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, संसद के सदस्य के रूप में कार्य सँभालने के लिए नियुक्त किया जाता है. केंद्र में प्रधान मंत्री और राज्यों में मुख्य मंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है. ज्यादातर मामलों में एक मुख्यमंत्री सरकार का निर्वाचित या नियुक्त प्रमुख होता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं  FREE GK EBook- Download Now.
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मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य विधानसभा में बहुमत के द्वारा किया जाता है. मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया गया नियुक्ति प्राधिकारी होता है जिसे विधान सभा में विश्वास मत द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है.
एक मुख्यमंत्री का कार्य काल पांच साल तक का होता है.
  • प्रधान मंत्री की तरह, इनकी भी नियुक्ति के प्रावधानों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है. संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का विवरण नहीं है. हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 164 में यह वर्णित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है. हालाँकि, राज्यपाल किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है. इसके लिए उसे पूरे प्रावधानों का पालन करना होगा. इसे ऐसे समझते हैं कि -
    जब किसी पार्टी के एक नेता को विधानसभा चुनावों में बहुमत का हिस्सा मिलता है, तो उसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है. अगर चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और उसके अनुसार एक मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है.
  • ऐसे मामले में जहां किसी भी दल ने बहुमत हासिल नहीं किया है, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य या गठबंधन (यदि होता है) से एक सदस्य को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है. इसके बाद उस व्यक्ति को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है.
  • यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल अपने विवेक से एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है. हालांकि, सत्ताधारी दल एक सदस्य के नाम का चुनाव करता है और फ़िर राज्यपाल द्वारा उस व्यक्ति की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है. इस व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर विश्वास मत साबित करना पड़ता है.
  • किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन (विधान सभा और परिषद) से संबंधित नहीं है, को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. हालांकि, एक सीएम के रूप में उसे अपने कार्यकाल के छह महीने के भीतर दोनों में से किसी भी सदन के लिए चुना जाना आवश्यक होगा. मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन से संबंधित हो सकता है.

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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री का नाम कार्यकाल
आंध्रप्रदेश वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी 30 मई 2019 से
अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू 17 जुलाई 2016 से
असम हिमंता बिस्वा सर्मा 10 मई 2021 से
बिहार नितीश कुमार 22 फरवरी 2015 से
छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल 17 दिसम्बर 2018 से
दिल्ली (एनसीटी) अरविन्द केजरीवाल 14 फरवरी 2015 से
गोवा प्रमोद सावंत 19 मार्च 2019 से
गुजरात विजय रुपानी 7 अगस्त 2016 से
हरियाणा मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर 2014 से
हिमाचल प्रदेश जय राम ठाकुर 27 दिसम्बर 2017 से
झारखण्ड हेमंत सोरेन 29 दिसम्बर 2019 से
कर्नाटक बसवराज बोम्मई 28 जुलाई 2021 से
केरल पिनाराई विजयन 25 मई 2016 से
मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान  23 मार्च 2020 से
महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे 28 नवम्बर 2019 से
मणिपुर एन. बिरेन सिंह 15 मार्च 2017 से
मेघालय कोनराड संगमा 6 मार्च 2018 से
मिज़ोरम जोरमथांगा 15 दिसम्बर 2018 से
नागालैंड नेइफिउ रिओ 8 मार्च 2018 से
ओडिशा नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से
पुदुच्चेरी एन. रंगास्वामी 7 मई 2021 से
पंजाब भगवंत मान 19 मार्च 2022 से
राजस्थान अशोक गहलोत 17 दिसम्बर 2018 से
सिक्किम प्रेम सिंह तमांग 27 मई 2019 से
तमिलनाडु एम. के. स्टालिन 7 मई 2021 से
तेलंगाना के. चंद्रशेखर राव 2 जून 2014 से
त्रिपुरा बिप्लब कुमार देब 9 मार्च 2018 से
उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से
उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से
पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी 20 मई 2011 से

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मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है?

मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं.

राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को कभी भी हटा नहीं सकते-

उत्तर - राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त भी नहीं कर सकते जब तक कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो. जब सीएम बहुमत का समर्थन खो देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते हैं

एक मुख्यमंत्री का कार्य काल कितने समय तक का होता है?  

एक मुख्यमंत्री का कार्य काल पांच साल तक का होता है.

मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कितना समय दिया जाता है?

मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है .

यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है तो नया मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार किसके पास होता है ?

 यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है तो नया मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है